सूचना का अधिकार


आयोग के उप सचिव की शक्तियों को दिया गया है लोक सूचना अधिकारी । आयोग से संबंधित किसी भी जानकारी को डी एस से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम